अनुच्छेद 63 (Article 63 in Hindi) – भारत का उपराष्ट्रपति
भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
व्याख्या
भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 ने यह प्रावधान किया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, मृत्यु, पदत्याग, या पद से हटाए जाने की स्थिति में देश का कार्य सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक उप-राष्ट्रपति का होना आवश्यक है। उप-राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है।
उप राष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। आधिकारिक क्रम में उसका पद राष्ट्रपति के बाद आता है। भारत के उप राष्ट्रपति का पद, अमेरिका के उप राष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है।
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Source : – भारत का संविधान