अनुच्छेद 62 (Article 62 in Hindi) – राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि
[1] राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा।
[2] राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्ति होने की तारीख के पश्चात् यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में छह मास बीतने से पहले किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति, अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपने पद ग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा।
व्याख्या
अनुच्छेद 62 के अनुसार, राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने की स्थिति में नए राष्ट्रपति का निर्वाचन निम्नलिखित नियमों के तहत किया जाएगा:
राष्ट्रपति के पद रिक्त होने के कारण:
- मृत्यु – यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है।
- पदत्याग – यदि राष्ट्रपति स्वयं अपना पद छोड़ देते हैं।
- पद से हटाया जाना – यदि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटा दिया जाता है।
- अन्य कारण – जैसे निर्वाचन प्रक्रिया को अवैध घोषित किया जाना।
चुनाव प्रक्रिया का समय:
- यदि राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से रिक्त हो जाता है, तो नए राष्ट्रपति का निर्वाचन छह महीने के भीतर कर लिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति का पद लंबे समय तक रिक्त न रहे और संवैधानिक प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे।
अनुच्छेद 62 के अन्य प्रावधान:
- यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाता है, तो वर्तमान राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहेगा, जब तक कि नए राष्ट्रपति द्वारा शपथ नहीं ली जाती।
- नए निर्वाचित राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच वर्षों के लिए होगा, भले ही चुनाव कार्यकाल के बीच में हुआ हो।
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Source : – भारत का संविधान