अनुच्छेद 58 (Article 58 in Hindi) – राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यता
[1] कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह
- (क) भारत का नागरिक है,
- (ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, और
- (ग) लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है।
[2] कोई व्यक्ति, जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा।
व्याख्या
अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यता
संविधान द्वारा राष्ट्रपति के पद के लिए निम्नलिखित शर्ते निर्धारित की गई हैं:
- भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आयु 35 वर्ष होनी चाहिए।
- लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए।
- लाभ के पद पर कार्यरत न हो।
- राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए।
- लाभ का पद का अर्थ है: ऐसा पद, जिसमें व्यक्ति को वेतन, भत्ते, या अन्य वित्तीय लाभ मिलते हैं।
- अपवाद: उप-राष्ट्रपति, राज्यपाल, या केंद्र/राज्य के मंत्री लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते
यह अनुच्छेद राष्ट्रपति पद की गरिमा और उसकी निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। योग्य और अनुभवी व्यक्तियों को ही इस सर्वोच्च पद पर आसीन करने के लिए यह प्रावधान बनाया गया है।
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Source : – भारत का संविधान