अनुच्छेद 77 (Article 77 in Hindi) – भारत सरकार के कार्य का संचालन
[1] भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी।
[2] राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखत की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राष्ट्रपति द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश या लिखत नहीं है।
[3] राष्ट्रपति, भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आबंटन के लिए नियम बनाएगा।
व्याख्या
अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्यों के संचालन से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं का वर्णन करता है।
अनुच्छेद 77 के तहत प्रावधान
भारत सरकार के सभी कार्य “भारत के राष्ट्रपति के नाम पर” किए जाएंगे। भारत सरकार के किसी भी आदेश या अन्य कार्य के लिए राष्ट्रपति के नाम का उपयोग किया जाएगा। इस आदेश या कार्य की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि वह राष्ट्रपति के नाम से क्यों और कैसे जारी किया गया।
नियम और प्रक्रियाएं
राष्ट्रपति के अधिकार: राष्ट्रपति यह सुनिश्चित करने के लिए नियम बना सकता है कि भारत सरकार का व्यवसाय सुचारू रूप से चले। मंत्रिपरिषद के बीच इन कार्यों का उचित आवंटन हो सके। यह नियम भारत सरकार के व्यवसाय को अधिक सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बनाते हैं।
राष्ट्रपति यह तय करता है कि कौन से कार्य कौन से मंत्री या मंत्रालय को सौंपे जाएंगे। इस आवंटन के तहत कार्यपालिका के विभिन्न कार्यों को विभाजित किया जाता है।
अनुच्छेद 77 के महत्व
- अनुच्छेद 77 यह सुनिश्चित करता है कि भारत सरकार का कार्य व्यवस्थित और कुशल तरीके से संचालित हो।
- यह अनुच्छेद कार्यपालिका में एक प्रशासनिक अनुशासन लाने और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने में मदद करता है।
- यह भारत सरकार के सभी कार्यों को राष्ट्रपति के नाम पर करने की प्रक्रिया को वैधानिक आधार प्रदान करता है।
भारत सरकार के सभी प्रमुख आदेश जैसे विधेयकों पर हस्ताक्षर, महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं या अंतरराष्ट्रीय समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। हालांकि, व्यावहारिक रूप से इन कार्यों को संबंधित मंत्रालय या विभागों द्वारा किया जाता है।
Click here to read more from the Constitution Of India & Constitution of India in Hindi
Source : – भारत का संविधान