अनुच्छेद 70 (Article 70 in Hindi) – अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन
संसद, ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी जो वह ठीक समझे।
व्याख्या
अनुच्छेद 70 के अनुसार, संसद को यह अधिकार है कि:
- किसी आकस्मिक स्थिति में, जो इस अध्याय (राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान) में वर्णित नहीं है, वह राष्ट्रपति के कृत्यों और कार्यों के निर्वहन के लिए उपबंध कर सके।
- यह उपबंध संसद अपनी आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार तैयार कर सकती है।
उद्देश्य:
- यह अनुच्छेद उन अप्रत्याशित परिस्थितियों को संबोधित करता है, जिनकी संविधान में स्पष्ट व्याख्या या प्रावधान नहीं है।
- यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति के कार्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन सुचारु रूप से हो सके, चाहे कैसी भी परिस्थिति उत्पन्न हो।
अनुच्छेद 70 संसद को लचीलापन और विवेकाधिकार प्रदान करता है ताकि वह ऐसी आपातकालीन या विशेष परिस्थितियों का समाधान कर सके, जो संविधान में सीधे तौर पर निर्दिष्ट नहीं हैं।
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Source : – भारत का संविधान