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Reading: अनुच्छेद 29 – अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण
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अनुच्छेद 29 – अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण

अनुच्छेद 29 यह प्रावधान करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को अपनी बोली, भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है।

Last updated: January 19, 2025 10:17 pm
By TD Desk
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4 Min Read
अनुच्छेद 29 – अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण

अनुच्छेद 29 (Article 29 in Hindi) – अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण

(1) भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।

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(2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।

व्याख्या

अनुच्छेद 29 यह प्रावधान करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को अपनी बोली, भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। तथा अल्पसंख्यक-वर्गों को राज्य के द्वारा रक्षा, उसकी संस्कृति तथा शिक्षा का विशेष अधिकार प्राप्त है।

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अनुच्छेद 29 की मुख्य बातें

  1. संस्कृति, भाषा और लिपि की सुरक्षा:
    • किसी भी नागरिक समूह को, जिसकी अपनी भाषा, लिपि, या संस्कृति है, उसे संरक्षित करने का अधिकार है।
    • यह अधिकार भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को प्राप्त है।
  2. शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश का अधिकार:
    • किसी भी नागरिक को, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, या भाषा का हो, राज्य द्वारा संचालित या राज्य से सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता।

अनुच्छेद 29 के दो प्रमुख प्रावधान

  1. समूह के अधिकारों की रक्षा:
    • पहला प्रावधान उन समूहों के अधिकारों की रक्षा करता है, जिनकी संस्कृति, भाषा या लिपि विलुप्त होने की स्थिति में हो। यह प्रावधान सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित रखने में मदद करता है।
  2. व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा:
    • दूसरा प्रावधान नागरिकों के व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी नागरिक को उसकी धर्म, जाति या भाषा के आधार पर भेदभाव का सामना न करना पड़े।

अनुच्छेद 29 का महत्व

  1. सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण: यह प्रावधान भारत की सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने और उसे प्रोत्साहित करने में सहायक है। किसी भी जातीय समूह द्वारा अपनी लोक कलाओं, परंपराओं या रीति-रिवाजों को बनाए रखने का अधिकार इसके अंतर्गत आता है।
  2. धार्मिक और भाषायी समानता: यह सभी नागरिकों को उनके धर्म, जाति या भाषा के आधार पर समान अवसर प्रदान करता है। पश्चिम बंगाल और असम में बंगाली भाषा के संरक्षण के लिए आंदोलन अनुच्छेद 29 के अंतर्गत आते हैं।
  3. भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा: यह प्रावधान नागरिकों को किसी भी प्रकार के शैक्षणिक भेदभाव से बचाता है।
  4. सांस्कृतिक अधिकारों की गारंटी: यह नागरिकों को उनकी संस्कृति, भाषा और लिपि के संरक्षण का संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है।

अनुच्छेद 29 भारत के सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को संरक्षित करने और उसे प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह न केवल अल्पसंख्यकों, बल्कि बहुसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक समानता और सम्मान के साथ जीवन जी सकें।

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Source : – भारत का संविधान

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अनुच्छेद 42 – काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध
अनुच्छेद 67 – उपराष्ट्रपति की पदावधि
अनुच्छेद 46 – SC/ST के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि
अनुच्छेद 59 – राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें
अनुच्छेद 30 – शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार
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SOURCES:भारत का संविधान
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