प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (PMEGP)

TD Desk

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना पूर्णतया भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक महत्वपूर्ण स्वरोजगार की योजना है, जिसके तहत उद्योग लगाने पर 25 लाख और सेवा क्षेत्र में निवेश करने पर 10 लाख रुपये कर्ज मिलता है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है।

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उसका उद्देश्य यह है कि लोग ग्रामीण, कस्बाई या शहरी इलाके में छोटे-छोटे कारोबार शुरू कर एक तरफ जहां अपने जीवनयापन के लिए साधन बना सकते हैं वहीं इसमें काम पर दो-चार लोगों को लगाकर उनकी जीविका का साधन भी बना सकते हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना मिलने वाले लाभ

  • विनिर्माण क्षेत्र में स्वीकार्य परियोजना/ इकाई स्थापनी की अधिकतम लागत सीमा 25 लाख रुपये है।
  • व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में यह 10 लाख रुपये है।
  • पीएमजीईपी (परियोजना लागत के संदर्भ में) के अंतर्गत सब्सिडी की दर
    • सामान्य वर्ग के लिए
      • 15% (शहरी),
      • 25% (ग्रामीण)
    • विशेष (एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक/महिला, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, एनईआर, पहाड़ी और सीमा क्षेत्र आदि)
      • 25% (शहरी),
      • 35% (ग्रामीण)
  • कुल परियोजना लागत की शेष राशि बैंकों द्वारा मियादी ऋण और कार्यशील पूंजी के रूप में प्रदान की जाएगी।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का पात्रता/योग्यता

  • 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्‍यक्ति ।
  • विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये से अधिक लागत की परियोजना और व्‍यवसाय/सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपये से अधिक की परियोजना के लिए।
  • पीएमईजीपी के अंतर्गत योजना के तहत सहायता केवल विशिष्‍ट नई स्‍वीकार्य परियोजना के लिए ही उपलब्‍ध है।    
  • स्‍वयं सेवी समूह (बीपीएल समेत जिन्‍होंने अन्‍य किसी योजना के तहत लाभ न लिया हो) भी पीएमईजीपी के अंतर्गत सहायता के लिए योग्‍य हैं,सोसायटी रजिस्‍ट्रेशन अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत संस्‍थान, उत्‍पादक कोऑपरेटिव सोसायटी और चैरिटेबल ट्रस्‍ट इसके अंतर्गत पात्रधारी हैं।

कैसे करें PMEGP में लोन के लिए आवेदन?

  • सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर जायें
  • https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/jsp/pmegponline.jsp
  • यहां पहले कॉलम में आधार नंबर लिखे।
  • इसके बाद के कॉलम में अपना नाम लिखे।
  • फिर आधार नंबर को वेलिडेट करें
  • इसके बाद स्पोंसर करने वाली एजेंसी का नाम ड्रॉपडाउन मेनू से चुने।
  • फिर राज्य का नाम चुनें
  • इसके बाद के कॉलम में जिले का नाम चुनें
  • इसके बाद PMEGP को स्पोंसर करने वाले ऑफिस का नाम चुनें
  • फिर आप पुरुष हैं या महिला, यह लिखें
  • इसके बाद अपना जन्म दिन लिखें
  • इसके बाद अपनी सामाजिक स्थिति के बारे में लिखें, जैसे सामान्य/अनुसूचित जाति आदि
  • फिर अपनी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी दें
  • इसके बाद आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उद्योग के प्रकार आदि की जानकारी देनी है।
  • अगर आपने उद्योग के लिए कोई प्रशिक्षण लिया है तो उस बारे में भी लिखें।
  • इसके बाद आपको प्रोजेक्ट की लागत और बैंक आदि के बारे में लिखना है।

केवीआइसी के राज्य/ मंडल निदेशक केवीआइबी और संबंधित राज्य के उद्योग निदेशक (DIC के लिए) के साथ विमर्श के बाद स्थानीय रूप से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें पीएमईजीपी के अंतर्गत इच्छुक लाभार्थियों से परियोजना के प्रस्तावों के साथ-साथ उद्यम की स्थापना / सेवा इकाइयों की शुरुआत के प्रस्तवा आमंत्रित किये जाएंगे। 

PMEGP के तहत किस तरह के उद्योग लग सकते हैं?

  • खनिज आधारित उद्योग
  • वनाधारित उद्योग
  • कृषि आधारित और खाद्य उद्योग
  • रसायन आधारित उद्योग इंजीनियरिग
  • और गैर पराम्परागत ऊर्जा वस्त्र उद्योग (खादी को छोड़कर) सेवा उद्योग

PMEGP का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज

आपको पीएमईजीपी ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन भरना है।

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  1. फोटो
  2. आधार कार्ड
  3. जाति प्रमाण पत्र
  4. मूल निवास प्रमाण
  5. शिक्षा प्रमाण पत्र
  6. प्रोजेक्ट रिपोर्ट

इसके बाद आवेदन पत्र व सभी संबंधित प्रपत्रों की हार्ड कॉपी विभाग में जमा करनी है।

कहां से मिलेगी PMEGP की जानकारी?

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