अनुच्छेद 78 (Article 78 in Hindi) – राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य
प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह —
(क) संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रि-परिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे;
(ख) संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति माँगें , वह दे; और
(ग) किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किन्तु मंत्रि-परिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे।
व्याख्या
अनुच्छेद 78 भारत के प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है।
अनुच्छेद 78 के तहत मुख्य प्रावधान
- संघ के प्रशासन से संबंधित सूचनाएं: प्रधानमंत्री की यह जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रपति को भारत संघ के प्रशासन और सरकार के सभी मामलों के बारे में सूचित करे।
- कानूनों और प्रस्तावों की जानकारी: प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों और संघ के कानूनों से संबंधित सभी मामलों की जानकारी देगा।
- राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी: यदि राष्ट्रपति किसी विशेष निर्णय या प्रस्ताव के संबंध में जानकारी मांगता है, तो प्रधानमंत्री को इसे प्रदान करना अनिवार्य है।
- मंत्रिपरिषद के निर्णयों पर पुनर्विचार: यदि राष्ट्रपति को किसी निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता लगती है, तो प्रधानमंत्री को यह निर्णय मंत्रिपरिषद के समक्ष पुनः प्रस्तुत करना होगा।
अनुच्छेद 78 का महत्व
- यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी के अधिकार से सुसज्जित करता है ताकि वह संघ के प्रशासन और नीतियों की स्थिति से अवगत रह सके।
- यह कार्यपालिका में पारदर्शिता और समन्वय सुनिश्चित करता है।
- यह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संवैधानिक संवाद बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त करता है।
अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री पर यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन, नीतियों और कानूनों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराए। यह राष्ट्रपति को संविधान के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाने में मदद करता है।
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Source : – भारत का संविधान