अनुच्छेद 59 (Article 59 in Hindi) – राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें
[1] राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।
[2] राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा।
[3] राष्ट्र पति, बिना किराया दिए, अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी, जो संसद, विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, हकदार होगा।
[4] राष्ट्रपति की उपलब्धियाँ और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएँगे।
व्याख्या
अनुच्छेद 59 के अनुसार, राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होती हैं:
- शासकीय आवास का उपयोग:
- राष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहते हुए, वह शासकीय आवास का उपयोग करेगा। राष्ट्रपति के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से राष्ट्रपति भवन आवंटित किया गया है।
- वेतन और भत्ते:
- राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों में उनकी कार्यकाल की अवधि के दौरान कोई कटौती नहीं की जा सकती।
- 2018 संसद ने राष्ट्रपति का वेतन रु. 1.50 लाख माह से बढ़ाकर रु. 05 लाख प्रतिमाह कर दिया।
- इसके अलावा भृतपूर्व राष्ट्रपतियों को पूर्ण सुसज्जित आवास, फोन की सुविधा, कार, चिकित्सा सुविधा, यात्रा सुविधा, सचिवालयीन स्टाफ एवं 1,00,000 हजार रूपये प्रतिवर्ष तक कार्यालयीन खर्च मिलता है।
- राष्ट्रपति के निधन के बाद उनके पति/पत्नी को परिवार पेंशन मिलती है, जो कि राष्ट्रपति को मिलने वाली पेंशन से आधी होती है।
- इसके अलावा उन्हें पूर्ण सुसज्जित आवास, फोन की सुविधा, कार, चिकित्सा सुविधा, यात्रा सुविधा, सचिवालयीन स्टाफ एवं 20 हजार रुपये प्रतिवर्ष तक कार्यालयीन खर्च मिलता है।’
- राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों में उनकी कार्यकाल की अवधि के दौरान कोई कटौती नहीं की जा सकती।
- अन्य लाभ के पद न धारण करना:
- राष्ट्रपति को कार्यकाल के दौरान किसी अन्य सरकारी, अर्ध-सरकारी, निजी, या लाभ के पद पर रहने की अनुमति नहीं है। यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति का ध्यान केवल उनके संवैधानिक दायित्वों पर केंद्रित रहे।
- अन्य प्रतिबंध:
- राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार के वाणिज्यिक लाभ, व्यवसाय, या पेशे में संलग्न होने की अनुमति नहीं है।
राष्ट्रपति पद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह प्रावधान किया गया है ताकि वह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा और निष्पक्षता के साथ कर सके।
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Source : – भारत का संविधान