अनुच्छेद 51 (Article 51 in Hindi) – अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि
राज्य —
- (क) अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का,
- (ख) राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का,
- (ग) संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और
- (घ) अंतरराष्ट्रीय विवादों के माध्य स्थम् द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का,
प्रयास करेगा।
व्याख्या
अनुच्छेद 51 राज्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति, सुरक्षा, और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करना है कि भारत की विदेश नीति और कूटनीति वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए काम करें, और यह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर न्याय, सम्मान और शांति की भावना को फैलाने के लिए प्रेरित करता है।
अनुच्छेद 51 के तहत मुख्य प्रावधान:
- अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा:
भारत को वैश्विक शांति और सुरक्षा की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया है। यह अनुच्छेद भारत की कूटनीतिक और अंतरराष्ट्रीय कार्यों में मार्गदर्शन प्रदान करता है, ताकि भारत दुनिया में शांति और स्थिरता को बढ़ावा दे सके। - न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंध: भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके अन्य देशों के साथ संबंध न्यायपूर्ण, समान और सम्मानजनक हों। इसका उद्देश्य दुनिया में भारत की सकारात्मक छवि बनाना है और विभिन्न देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना है।
- अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन: राज्य को यह भी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया है कि सभी देशों के बीच के व्यवहारों में अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संधियों का आदर बढ़े। इसका तात्पर्य यह है कि भारत को अपनी नीति के तहत अंतरराष्ट्रीय समझौतों और संधियों का पालन करना चाहिए ।
- शांतिपूर्ण समाधान: अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए भारत को शांतिपूर्ण उपायों का पालन करना चाहिए। यह विचार युद्ध और हिंसा से बचने और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को प्राथमिकता देने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
अनुच्छेद 51 का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना है। यह राज्य को वैश्विक समुदाय के साथ न्यायपूर्ण, सम्मानजनक और शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है। यह भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के तहत भारत के कार्यों का मार्गदर्शन करता है और देश को वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए सक्रिय रूप से काम करने की दिशा में प्रोत्साहित करता है।
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Source : – भारत का संविधान